महाराष्ट्र:-महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा। शनिवार से ही लागू होने वाले कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने पर सख्त मनाही रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसकी गाइडलाइन शनिवार को जारी हुई।
नाइट कर्फ्यू पर क्या है महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन?
मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया।
सड़क पर थूकने पर अब 1000 रुपए जुर्माना लगेगा।
रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ निकलने पर पाबंदी रहेगी।
सभी सार्वजनिक स्थान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखे जाएंगे।
सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट और होटल से रात को भी खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी।
हर तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
More Stories
उत्तरप्रदेश में कोरोना से 5 की मौत जानिये पूरी अपडेट
उच्चस्तरीय 09 की बैठक में लिये गये फ़ैसले
देखिये देश मे कोरोना के बढ़ते मामले की रिपोर्ट