महराजगंज/ब्यूरो
भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देश द्वारा लोक शान्ति बनाये रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सप्तम् चरण में दिनांक 01.06.2024 दिन शनिवार के दिन महराजगंज में हो रहे मतदान के दृष्टिगत मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान और दिनांक 04.06.2024 को मतगणना दिवस को शुष्क / मद्यनिषेध दिवस (Dry Day) घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी महराजगंज अनुनय झा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के खण्ड (1) में यथा उपबन्धित के अनुसार तथा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात् दिनांक 30.05.2024 को सांय 18:00 बजे से दिनांक 01.06.2024 को मतदान समाप्ति तक जनपद-महराजगंज की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, भांग व ताडी सहित अन्य मादक वस्तुओं के थोक एंव फुटकर दुकानों से मादक वस्तुओं की बिकी/परिवहन / उपभोग प्रतिबन्धित किये जाने का आदेश देता हूँ। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
इसी प्रकार जनपद-महराजगंज की सीमा से सटे जनपद-सिद्धार्थनगर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के षष्ठम् चरण में दिनांक 25.05.2024 दिन शनिवार को निर्वाचन होना है। उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) नियमावली, 1999 के प्रावधान के अनुसार जनपद-सिद्धार्थनगर के निर्वाचन क्षेत्र और उसके चारो ओर 08 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित आबकारी अनुज्ञापन दिनांक : 25.05.2024 को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान बन्द रहेंगे। जनपद-सिद्धार्थनगर की 08 किलोमीटर की परिधि में जनपद-महराजगंज की निम्नलिखित आबकारी दुकानें आच्छादित हो रही हैं (क) देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें-1. झांगपार, 2. कानापार वृजमनगंज रोड, 3. बंगला चौराहा, 4. जिगिनिहा, 5. कस्बा बृजमनगंज, 6. लेदवा वार्ड नं0-4; (ख) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें- 1. कानापार बृजमनगंज
रोड 2 बंगला चौराहा 3 कस्बा बृजमनगंज (ग) बीयर की फुटकर बिक्री की दुकाने 1 कानापार बृजमनगंज रोड, 2 कस्बा बृजमनगंज, 3. लेदवा 4 शान्तिनगर बड़गों। अतः जनपद-महराजगंज की सीमा से सटे जनपद-सिद्धार्थनगर में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात् दिनांक 23.05.2024 को सायं 18:00 बजे से दिनांक 25.05.2024 को भी मतदान समाप्ति तक जनपद-महराजगंज की उपर्युक्त आबकारी की फुटकर बिक्री की दुकाने बन्द रहेंगी।
उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-315-2/13-2024-230064/आबकारी अनुभाग- 2/ लखनऊ/दिनांक 03.04.2024 के अन्तर्गत यह भी निर्देशित किया गया है कि बिहार राज्य के पश्चिमी चम्पारण जिले की सीमा जनपद-महराजगंज से स्पर्श करती है जिससे सटे पश्चिमी चम्पारण जिले में दिनांक 25.05.2024 को मतदान होना है। बिहार राज्य की सीमाओं से लगते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती पश्चिमी चम्पारण निर्वाचन क्षेत्र और उसके चारो ओर 03 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित आबकारी अनुज्ञापन दिनांक 25.06.2024 को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान बन्द रखा जायेगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि जनपद-महराजगंज की देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकान सोहगीबरवा बिहार राज्य की सीमा से 08 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अतः बिहार राज्य की सीमा से 03 किलोमीटर के अन्तर्गत जनपद-महराजगंज की कोई भी दुकान नहीं आच्छादित है।
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