प्रभारी निरीक्षक शाहपुर आनन्द प्रकाश, हल्का प्रभारी सुनिल कुमार मिश्रा व आरक्षी राहुल कुमार को निलम्बित किया गया।
क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ की जॉच के अनुसार प्रथम पक्ष हृदयानंद सिंह व द्वितीय पक्ष शिवेन्द चौहान के मध्य बशारतपुर थाना शाहपुर गोरखपुर स्थित भूमि के स्वामित्व/कब्जेदारी को लेकर पूर्व से विवाद है। द्वितीय पक्ष शिवेन्द्र चौहान अपने सहयोगियों के साथ दिनांक 01.08.2021 को जेसीबी मशीन से मकान के बाउंड्रीवॉल के कुछ हिस्से तोड़ दिए थे तथा परिजनों के साथ मारपीट किये, जिसके संबंध में थाना शाहपुर में मु0अ0सं0 330/2021 धारा 147,323,307,452,427,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया है। आवेदक के परिजनों द्वारा शाहपुर थाने पर जाकर तत्काल सूचना दी गई जिसके बाद भी थाने की पुलिस ने लगभग 5-6 घंटे तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर को पूर्व में मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं सतर्क दृष्टि रखने तथा आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही हेतु भी निर्देशित किया गया था किन्तु थाना/हल्का प्रभारी एवं बीट पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 01.08.2021 को उक्त घटित घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिलने पर किसी अन्य उच्चाधिकारियों को समय से सूचित नहीं किया गया और ना ही प्रभारी निरीक्षक स्वयं ही घटनास्थल पर पहुंचे, जबकि घटनास्थल की थाने से दूरी मात्र 700-800 मीटर की है। जॉच रिपोर्ट के आधार पर *प्रभारी निरीक्षक शाहपुर आनन्द प्रकाश, हल्का प्रभारी सुनिल कुमार मिश्रा व आरक्षी राहुल कुमार* को कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, गैरजिम्मेदाराना, मनमानेपूर्ण आचरण, उदासीनता, अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित* किया गया एवं इनके विरूद्ध विभागीय जॉच आसन्न है।
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