मुम्बई ब्यूरो आकांक्षा सिंह की रिपोर्ट
मुम्बई:-सोमवार 07 जून से लागू होंगे नए नियम_*
आवश्यक दुकानें शाम 4 बजे तक हफ्ते के हर दिन खुलेंगी_
गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को में शाम 4 बजे तक अनुमति है।_
मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे
50 % कैपिसिटी के साथ रेस्टोरेंट 4 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद सिर्फ पार्सल सेवा रहेगी_
लोकल ट्रेन में सरकारी और मेडिकल लाइन में रह रहे लोग ही ट्रैवेल कर सकते हैं
पब्लिक प्लेस और पार्क सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे सभी प्राइवेट और सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे_
खेल गतिविधियों की अनुमति सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होगी_
सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन सभाओं को इकट्ठा करने की क्षमता 50% होगी, जो कि सिर्फ 4 बजे तक रहेगी_
विवाह में 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 लोग के शामिल होने की अनुमति_
सैलून, जिम और ब्यूटी पार्लर शाम 04 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं_
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 100% क्षमता के साथ चलेंगे, खड़े होकर ट्रैवेल करने की अनुमति नही होगी_
कंस्ट्रक्शन साइट वाले मजदूर सिर्फ शाम 4 बजे तक काम कर सकते हैं
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