लख़नऊ/हेड
- लखनऊ में हुई GST कौंसिल की बैठक के बाद वित्तमंत्री की घोषणा, पेट्रोल – डीजल को जीएसटी के दायरे में नही लाया गया, न ही अभी लाता जाएगा।
कोरोना से जुड़ी दवाओं पर मिली छूट अब 31 दिसंबर तक जारी रहेगी
कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% करने का फैसला
दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर GST घटाकर 5% किया गया
ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% किया था।
हैंड सेनिटाइजर पर 18% से घटाकर 5% टैक्स।
वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया था।
रेमडेसिविर पर 12% से 5% किया था।
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5% है।
पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया है।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया है।
इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया है।
तापमान मापने के यंत्र पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया है।
हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया है।
हेपारीन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया है।
कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाए 5% टैक्स किया है।
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