महराजगंज/ब्यूरो
RNI नंबर लेकर बंद पड़े अखबारों के लिये जिला अधिकारी का निर्देश…
जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति पत्रकारों के लिये जारी करते हुए सूचित किया गया है कि जनपद से प्रकाशन होने वाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समाचार पत्र जो वर्ष 2020-21 तक लगातार पांच वर्षो से प्रकाशित नही हो रहे हैं अथवा जिनके द्वारा समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय नई दिल्ली को वार्षिक विवरणी जमा नही कराया जा रहा है वे अपना प्रकाशन सहित वार्षिक विवरणी नई दिल्ली कार्यालय में जमा करा दें। समाचार प्रकाशन व वार्षिक विवरणीय जमा की सूचना 20 दिनों के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय में भी उपलब्ध कराया दिया जाय, ताकि आरएनआई को सूचना प्रस्तुत किया जा सके।
समाचार पत्र प्रकाशन की सूचना व वार्षिक विवरण नही जमा होने की स्थिति में पी.आर.बी. अधिनियम 1867 की धारा 8 के तहत समाचार पत्र का पंजीयन निरस्त हो जायेगा।
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